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सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी का मामला: राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को हाईकोर्ट ने किया बरी
Thu, 18 Aug 2022 08:40 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Thu, 18 Aug 2022 08:40 PM IST
सार
15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुड़ा स्थित घर में कुछ लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की गई थी। इसके चलते घर को काफी नुकसान हुआ था।
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नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुडा स्थित घर में अज्ञात लोगों की ओर से आगजनी, गोली चलाने के मामले की सुनवाई के बाद राकेश कपिल और कुंदन चिलवाल को बरी कर दिया है। कोर्ट में कुंदन चिलवाल, राकेश कपील और शिकायतकर्ता सुंदर राम की ओर से समझौता प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों का मुकदमा निस्तारित कर दिया।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर के पियुड़ा स्थित घर में कुछ लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की गई थी। इसके चलते घर को काफी नुकसान हुआ था। केयर टेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
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इस प्रकरण में कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल और शिकायतकर्ता सुंदरराम ने कोर्ट में समझौता का प्रार्थना पत्र दायर किया था। दोनों पक्ष कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने समझौता प्रार्थना पत्र में कहा था कि वे इस वारदात में शामिल नहीं थे। कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। उन्हें इस मामले में गलत फंसाया गया है जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है।
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