फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Rudraprayag: 20 years imprisonment for physical assault of minor

रुद्रप्रयाग: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 18 हजार का जुर्माना भी

Wed, 04 Sep 2019 10:48 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुद्रप्रयाग Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 04 Sep 2019 10:48 AM IST
विज्ञापन
Rudraprayag: 20 years imprisonment for physical assault of minor
प्रतीकात्मक तस्वीर

विशेष सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। 

विज्ञापन


सोमवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने सुमन भट्ट, निवासी नाकोट को आईपीसी की धारा 376, 354 डी, 366, 342, 506 और 3/4 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परिजनों और निर्भया प्रकोष्ठ के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी अभियुक्त द्वारा नाबालिग को लगातार परेशान किया जाता रहा, जो माफी के लायक नहीं है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जिला जेल भेजने के आदेश दिए।
विज्ञापन


मामले में पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि 17 मई 2019 को पीड़िता की माता ने अगस्त्यमुनि थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने सुमन भट्ट पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ 14 अप्रैल को दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुुत किया गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed