फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   royalty on mining wouldn't be increase.

खनन पर रॉयल्टी बढ़ाने पर HC ने लगाई रोक

Thu, 10 Dec 2015 09:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 10 Dec 2015 09:16 PM IST
विज्ञापन
royalty on mining wouldn't be increase.

हाईकोर्ट ने खनन पर रॉयल्टी बढ़ाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। कुमाऊं स्टोन क्रशर एसोसिएशन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से 7 अगस्त 2015 को आदेश जारी कर खनन पर रॉयल्टी बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


याचिका में दिया नियमों का हवाला
याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने इससे पहले 18 जून 2013 को खनिज पर रॉयल्टी बढ़ाई थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।

खनन संबंधी नियम के अनुसार तीन साल से पहले रॉयल्टी को बढ़ाया या बदला नहीं जा सकता है। इसके बावजूद 7 अगस्त को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर रायल्टी बढ़ा दी गई। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने रॉयल्टी बढ़ाने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed