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फिर हाईकोर्ट पहुंचा आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का मामला, पुनर्विचार याचिका दाखिल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 22 Mar 2018 10:56 PM IST
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nainital high court
- फोटो : google
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया है। अधिवक्ता रमन शाह ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है।
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अधिवक्ता रमन शाह ने याचिका में राज्य आंदोलनकारियों को पीड़ित बताते हए राहत और पुनर्वास नीति का हकदार बताया है। याचिका में कहा गया है कि अब तक मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं से दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा हत्या के मामलों के आरोपियों को सजा तक नहीं हुई है।
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राज्य आंदोलनकारियों सरकारी नौकरियों में को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में खंडपीठ के दो जजों ने अलग अलग राय दी थी। इसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला तीसरे न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया था। तीसरे न्यायाधीश ने आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था।
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