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Dehradun: रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपी ने बेटी की शादी में इटली जाने के लिए मांगी जमानत, कोर्ट ने की खारिज

Sat, 21 Oct 2023 05:23 PM IST
रेनू सकलानी माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 21 Oct 2023 05:23 PM IST
सार

पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामला सामने आया था। जमीन के कागजात बनाने में देहरादून के अधिवक्ता देवराज तिवारी ने मदद की थी। पुलिस ने पिछले दिनों तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।

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Registry fraud in Dehradun Devraj Tiwari asked for bail to go to Italy for his daughter wedding court rejected
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपी देवराज तिवारी की ओर से बेटी की शादी के लिए इटली जाने को मांगी गई शार्ट टर्म जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। देवराज की बेटी की एक नवंबर को इटली में शादी है।

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पिछले दिनों पुलिस ने रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामला उजागर किया था। इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पता चला कि इस जमीन के कागजात बनाने में देहरादून के अधिवक्ता देवराज तिवारी ने मदद की थी। पुलिस ने पिछले दिनों तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।

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तिवारी के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने शुक्रवार को जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने कोर्ट को बताया, देवराज की बेटी की एक नवंबर को इटली में शादी है। इसके लिए उन्होंने 30 अक्तूबर को जाने और दो नवंबर को वापस आने के टिकट बुक कराए हैं। इसके साथ ही शादी के कुछ अगले प्रोग्राम मसूरी में होने हैं।

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इन सब कार्यक्रमों के लिए देवराज को 29 अक्तूबर से 18 नवंबर तक की शॉर्ट टर्म जमानत की जरूरत है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अनटिल बनाम सीबीआई के केस की नजीर भी पेश की। इसके अनुसार, न्यायिक अभिरक्षा में बंद आरोपी को नियमित जमानत मंजूर होने तक अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दिया।
 

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