फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ram bharat life in jail.

देखें, ठाठ-बाट वाले रामदेव के भाई का जेल में कैसा है हाल

Tue, 30 Jun 2015 04:34 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो / अमर उजाला, हरिद्वार Updated Tue, 30 Jun 2015 04:34 PM IST
विज्ञापन
ram bharat life in jail.

ठाठ-बाट से जिंदगी जीने वाले बाबा रामदेव के छोटे भाई रामभरत ने खुद को जेल की दुनिया में ढाल लिया है। अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी को लेकर जेल प्रशासन से शिकायत नहीं की। इसके अलावा वह किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं।

विज्ञापन


27 जून को पतंजलि हर्बल फूड पार्क में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी रामभरत को करीब एक माह जेल में हो चुका है। एसी में रहने वाले रामभरत ने अभी तक जेल प्रशासन से न गर्मी या बैरक में मच्छर होने की शिकायत की और न खाने पीने को लेकर आ रही दिक्कत बताई। वह पूरी तरह शांत है।
विज्ञापन


जेल की बैरक तीन ए में कैद रामभरत की दिनचर्या सुबह छह बजे बैरक खुलने से शुरू हो जाती है। बैरक के अंदर दो शौचालय हैं। जबकि एक शौचालय बाहर है। रामभरत को मिलाकर बैरक में सौ कैदी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर किसी को नंबर से चीज इस्तेमाल के लिए मिलती है। इस कांड में जेल में कैद अन्य सभी आरोपी दूसरी बैरकों में रखे गए हैं। रामभरत का अधिकतर समय मुलाकात में बीत रहा है। जेल अधीक्षक एसके सुखीजा ने बताया कि जेल में हर कोई एक समान है।

जमानत पर आज सुनवाई

ram bharat life in jail.

पतंजलि हर्बल फूड पार्क के मुख्य आरोपी रामभरत की जमानत याचिका पर मंगलवार को नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। हर किसी की निगाह जमानत याचिका पर लगी हुई है।

सोमवार को पुलिस महकमे में रामभरत की जमानत की सुनवाई को लेकर चर्चा होती रही। विशेषकर पुलिस के उच्चाधिकारी भी टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि, कानून के जानकार एक माह में संगीन आरोपों में घिरे रामभरत को राहत मिलने की उम्मीद कम ही बता रहे हैं।

हाईकोर्ट ने मांगा विडियो फुटेज
नैनीताल हाईकोर्ट ने पतंजलि हर्बल फूड पार्क में हुई मारपीट के मामले में बाबा रामदेव के भाई राम भरत की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को मंगलवार को विडियो फुटेज दिखाने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रामभरत ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि बीती 27 मई को धर्मेंद्र सिंह चौहान ने थाना पथरी जिला हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उनके (रामभरत), पतंजलि हर्बल फूड पार्क के मैनेजर योगेश कुमार, अनिल गोस्वामी, सुरक्षा गार्ड तथा 30-40 व्यक्तियों ने एकजुट होकर सड़क पर उनके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया।

 एफआईआर के मुताबिक याचिकाकर्ता द्वारा तोड़फोड़ कर ट्रकों को क्षति पहुंचाई। इस घटना में घायल दलजीत सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को विडियो फुटेज दिखाने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed