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Dehradun News: रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक ने मांगी सुरक्षा, बताया जान का खतरा
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IIकहा - रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाने के बाद से बना है डर
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Iदून रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के बाद रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक ने खुद की जान का खतरा बताया है। मामले में डीएम-एसएसपी को पत्र भेजकर सुरक्षा मांगी है।
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Iरेलवे रोड पर अतिक्रमण कर टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। डीआरएम मुरादाबाद के निर्देश पर तीन सितंबर को रेलवे के स्थानीय अधिकारियों ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। लेकिन टैक्सी स्टैंड नहीं हटाया जा सका। यह मामला कोर्ट में लंबित है। मामले में रेलवे की किरकिरी भी हुई थी। वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि कार्रवाई के कुछ दिन बाद 10-15 लोग उनको ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन आए। वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर बताया कि उनकी जान को खतरा है।
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Iडीआरएम और एसएस के खिलाफ याचिका खारिज
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Iटैक्सी स्टैंड के पदाधिकारियों ने डीआरएम मुरादाबाद और स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की थी। मामले में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में यह कहा कि याचिका को बनाए रखने का कारण नहीं बताया जा सका है। इसलिए उसे खारिज कर दिया।I
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IIकहा - रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाने के बाद से बना है डर
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Iदून रेलवे स्टेशन के बाहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने के बाद रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक ने खुद की जान का खतरा बताया है। मामले में डीएम-एसएसपी को पत्र भेजकर सुरक्षा मांगी है।
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Iरेलवे रोड पर अतिक्रमण कर टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है। डीआरएम मुरादाबाद के निर्देश पर तीन सितंबर को रेलवे के स्थानीय अधिकारियों ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। लेकिन टैक्सी स्टैंड नहीं हटाया जा सका। यह मामला कोर्ट में लंबित है। मामले में रेलवे की किरकिरी भी हुई थी। वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि कार्रवाई के कुछ दिन बाद 10-15 लोग उनको ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन आए। वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर बताया कि उनकी जान को खतरा है।
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Iडीआरएम और एसएस के खिलाफ याचिका खारिज
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Iटैक्सी स्टैंड के पदाधिकारियों ने डीआरएम मुरादाबाद और स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की थी। मामले में कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में यह कहा कि याचिका को बनाए रखने का कारण नहीं बताया जा सका है। इसलिए उसे खारिज कर दिया।I
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