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Dehradun: नाबालिग से फेसबुक पर की दोस्ती..शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Sat, 19 Jul 2025 01:36 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 19 Jul 2025 01:36 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने वर्ष 2018 की घटना में सजा सुनाई।

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POCSO 10 years rigorous imprisonment to a person convicted of Sexsual harresment Dehradun News
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जसपाल को शुक्रवार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पीड़िता को शादी का झांसा भी दिया था। वर्ष 2018 में हुई इस घटना के दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये राज्य सरकार से दिलाने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं।

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शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि घटना के संबंध में एक सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की उम्र उस वक्त 16 वर्ष दो महीना थी। उसके पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी से सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक महीने पहले चमोली के देवाल थाना क्षेत्र के चिन्यालि निवासी जसपाल की दोस्ती हुई थी।

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चार्जशीट फाइल
उस वक्त जसपाल देहरादून के राजीव नगर में रहकर नौकरी करता था। इस बीच जसपाल उनकी बेटी को 23 अगस्त 2018 को बंजारावाला के कारगी में अपने कमरे पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही कहा था कि वह जल्द ही उससे शादी कर लेगा। इसके बाद वह अपने घर आ गई।
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इसके बाद बार-बार पीड़िता पर मिलने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इस बारे में परिजनों को बताया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन सितंबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के बाद तीन दिसंबर 2018 को न्यायालय में चार्जशीट फाइल की। जिसमें आठ गवाह पेश किए गए। आरोपी पर पांच जनवरी 2019 को आरोप तय किए गए। कोर्ट ने आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी पाते हुए सजा का ऐलान कर दिया।

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