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धोखाधड़ी के मामले में पायलट बाबा को जेल, एक ही दिन में दो बार जमानत याचिका हुई खारिज

Fri, 05 Apr 2019 04:00 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 05 Apr 2019 04:00 AM IST
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Pilot Baba Got jail in fraud case during Nainital district court hearing
पायलट बाबा को अस्पताल ले जाते हुए - फोटो : अमर उजाला

धोखाधड़ी के मामले में लंबी सुनवाई के बाद पायलट बाबा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनके सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद एक ही दिन में दो बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने गुरुवार को ही कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। 

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वहीं देर रात हल्द्वानी पुलिस पायलट बाबा को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों न उनकी ईसीजी की।

बता दें कि आइकावा इंटरनेशनल एजुकेशन संस्था के संस्थापक व संचालक हिमांशु राय, इशरत खान, उपाध्यक्ष जापानी नागरिक केको आइकावा, कपिल अद्वैत उर्फ पायलट बाबा व इनके सहयोगी इरफान खान, पीसी भंडारी, विजय यादव व मंगल गिरी के  खिलाफ 2008 में हल्द्वानी निवासी दर्जा राज्यमंत्री हरीश पाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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उसमें कहा गया था कि कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत करने के लिए उनसे 67760 के बदले आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 50500 रुपये प्रतिमाह की आय होगी। उनसे कुल 320760 रुपये की राशि हड़प ली गई और कुछ नहीं मिला। 

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आरोप था कि 11000 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। मामले की जांच सीबीसीआईडी ने की थी 2010 में आरोप पत्र दाखिल किया था। तब से आरोपियों को समन भेजे जाते थे जो उन लोगों के न मिलने पर तामील नहीं हुए। मामला कोर्ट में चलता रहा।

पायलट बाबा ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी कोर्ट ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने तथा उसी दिन जमानत अर्जी पर सुनवाई के निर्देश दिए थे। बाबा ने आज सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया वहां से जमानत अर्जी खारिज होने पर जिला जज नरेंद्र दत्त के कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहां से भी रात 8 बजे अर्जी खारिज होने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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