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Dehradun News: मृतक वाहन चालक की माता और भाई की प्रतिकर धनराशि की याचिका खारिज

Wed, 12 Nov 2025 02:00 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 02:00 AM IST
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petition dismissed
मोटर दावा अधिकरण एवं अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने कार खाई में गिरने से मरे चकराता के दसऊ निवासी चालक की माता और भाई की प्रतिकर धनराशि की याचिका को खारिज कर दिया। गवाहों के बयानों में यह बात सामने आई कि चालक के तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने से दुर्घटना हुई थी। दसऊ निवासी मृतक की माता मालती चौहान और भाई नितेश चौहान ने न्यायालय में प्रतिकर धनराशि के भुगतान के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। मृतक की माता ने बताया कि उनका बेटा संजय चौहान 16 अप्रैल 2022 को कार में बैठकर बिस्सू मेले से घर आ रहा था। रात करीब 9:30 बजे साहिया-क्वानू मार्ग पर सियालीधार के पास कार खाई में गिर गई। दुर्घटना में बेटे संजय चौहान को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई थी। उनका बेटा भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग बंगलुरू में नौकरी करता था। उसे 70 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता था, जिससे वह परिवार का भरण-पोषण करता था। मृतक की माता ने न्यायालय ने 18 प्रतिशत की दर से 50 लाख रुपये की प्रतिकर धनराशि के भुगतान की मांग की थी। गवाहों ने न्यायालय के समक्ष बताया कि संजय चौहान के तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने से दुर्घटना हुई थी। न्यायालय ने प्रतिकर धनराशि की याचिका को खारिज कर दिया।
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