फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Permit will not given to operate private buses on notified routes took decision after High Court stay

Dehradun: नोटिफाइड रूट पर निजी बस संचालन के लिए नहीं मिलेगा परमिट, हाईकोर्ट के स्टे के बाद निगम ने लिया फैसला

Thu, 26 Oct 2023 01:21 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 26 Oct 2023 01:21 PM IST
सार

देहरादून संभाग समेत 84 पर्वतीय रूटों पर रोडवेज बसें ही चलती हैं। इन सभी रूट पर आम लोगों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने प्राइवेट बस को परमिट देने का फैसला किया था। आरटीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। 

विज्ञापन
Permit will not given to operate private buses on notified routes  took decision after High Court stay
हाईकोर्ट - फोटो : istock

विस्तार

देहरादून समेत पर्वतीय जिलों के नोटिफाइड रूट पर प्राइवेट बसों के संचालन में पेच फंस गया है। परिवहन विभाग ने 84 पर्वतीय मार्गों समेत देहरादून रीजन के पांच नोटिफाइड रूट पर निजी बस को परमिट जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाते हुए स्टे दे दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल नोटिफाइड रूट पर निजी बस संचालन के लिए परमिट नहीं दिया जा सकेगा। देहरादून संभाग समेत 84 पर्वतीय रूटों पर रोडवेज बसें ही चलती हैं। इन सभी रूट पर आम लोगों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने प्राइवेट बस को परमिट देने का फैसला किया था।
विज्ञापन


संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। निजी बस आपरेटर रामकुमार सैनी ने इस फैसले पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि परिवहन विभाग ने इस निर्णय को लेकर आपत्ति तो मांगी, लेकिन यह नहीं बताया कि आपत्ति कहां जाकर दर्ज करानी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई कर फिलहाल शासनादेश पर स्टे लगा दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

देहरादून संभाग के चार जिलों में दिए जाने थे परमिट

देहरादून संभाग में हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में निजी परमिट की यह व्यवस्था लागू की जानी थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टे लग गया है। इसलिए फिलहाल स्थिति यथावत है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा।

नोटिफाइड रूट पर सिर्फ रोडवेज बस को अनुमति

अभी देहरादून समेत अन्य जिलों में कई नोटिफाइड रूट हैं। नोटिफाइड रूट से आशय ऐसे मार्गों से है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन पर सिर्फ रोडवेज बस को ही संचालन की अनुमति मिलती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने इन रूट को डिनोटिफाई घोषित कर इन पर निजी बस संचालन के लिए परमिट देने की व्यवस्था बनाई थी।

निजी बस को नहीं मिलता स्टेज कैरिज का परमिट

नेशनल हाईवे पर बस स्वामियों को फुटकर सवारियों बैठाने के लिए स्टेज कैरिज का परमिट नहीं मिलता है। यह परमिट सिर्फ रोडवेज बस को मिलता है। हाईवे रूट पर सिर्फ बुकिंग कर सवारी ले जाने के लिए कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट मिलता है। लेकिन बस की कमी और यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए ही निजी बस को स्टेज कैरिज का परमिट देने की सिफारिश परिवहन विभाग ने की थी। इसके अलावा ऑल इंडिया परमिट होने पर किसी भी रूट पर निजी बस संचालक प्राइवेट बस में फुटकर सवारी बैठा सकते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण निजी बस संचालक यह परमिट नहीं लेते हैं।

देहरादून रीजन में इन रूट पर चलनी थी प्राइवेट बस

देहरादून-ऋषिकेश

देहरादून- लक्सर

देहरादून-हरिद्वार

देहरादून-मसूरी

लख्मण झूला--हरिद्वार

ये भी पढ़ें...Dehradun News: दशहरा मेले में बिना अनुमति के उड़ाया ड्रोन, पुलिस ने जब्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार

हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फिलहाल नोटिफाइड रूट पर प्राइवेट बस को परमिट देने की प्रक्रिया रोक दी गई है। कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्य किया जाएगा। नोटिफाइड रूट पर निजी बस को परमिट देने के पीछे उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना था। - सुनील शर्मा, आरटीओ, देहरादून संभाग

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed