अब केवल दो से कम बच्चे वाले ही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, शौचालय भी जरूरी, न्याय विभाग ने लगाई मुहर
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उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज एक्ट में बदलाव कर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने के प्रस्ताव को न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायत में वार्ड पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद तक चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जाएगी। वहीं, दो से अधिक बच्चे वाले और ऐसे लोग जिनके घर शौचालय नहीं है, वे भी त्रिस्तरीय पंचायत में किसी भी पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
न्याय की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द एक्ट में बदलाव के आदेश जारी होंगे। राज्य में अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव से पहले सरकार ने एक्ट में नए प्रावधानों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर न्याय विभाग को परामर्श के लिए भेजा था। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वार्ड सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसीए जिपं अध्यक्ष पद के लिए शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
पद के अनुसार ही आठवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट व स्नातक शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी है। साफ है कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में कई दावेदार अयोग्य हो जाएंगे। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने नए पंचायतीराज एक्ट में प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होंगे या फिर घर में शौचालय नहीं है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रस्ताव न्याय विभाग के पास मंजूरी के लिए लंबित था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। जल्द आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
अभी तक यह है प्रावधान
पंचायतीराज एक्ट में अभी तक पंचायत चुनाव के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की शर्त नहीं है। मतदाता सूची में नाम है तो पंचायत में किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि पंचायतों में पढ़े लिखों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। हरियाणा राज्य ने पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है।
राज्य में यह है त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप
पंचायत पंचायतों की संख्या निर्वाचित सदस्य
ग्राम पंचायत 7958 53103
क्षेत्र पंचायत 95 3266
जिला पंचायत 13 438