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उत्तराखंड पेपर लीक मामला: गैंगस्टर के तीन आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, 50-50 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ा

Sat, 05 Nov 2022 11:26 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 05 Nov 2022 11:26 PM IST
सार

पेपर लीक मामले में मामले में अब तक सात गैंगस्टर के आरोपियों समेत 22 को जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल जगदीश गोस्वामी पेशे से एक शिक्षक हैं। उनको पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। हालांकि, वह गैंगस्टर एक्ट लगने से जेल में बंद हैं।

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paper leak case three gangster accused got bail from court uttarakhand news in hindi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के पेपर लीक मामले में शनिवार को गैंगस्टर के तीन आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय ने जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ने के निर्देश दिए।

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जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत देते हुए कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। मामले में अब तक सात गैंगस्टर के आरोपियों समेत 22 को जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल जगदीश गोस्वामी पेशे से एक शिक्षक हैं। उनको पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। हालांकि, वह गैंगस्टर एक्ट लगने से जेल में बंद हैं।

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जमानत की पैरवी करते हुए उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में गलत और झूठे आरोप के तहत फंसाने का आरोप लगाया। कहा कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसमें यह पाया जाए कि जगदीश गोस्वामी किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। कहा कि आरोपी शिक्षक हैं और उनकी भूमिका संदिग्ध होने पर इस केस में सामने आई है। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जगदीश गोस्वामी सहित तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।

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