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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019: दो बच्चों और शिक्षा की शर्तों में निर्वाचन आयोग भी उलझा

Wed, 18 Sep 2019 02:16 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 18 Sep 2019 02:16 PM IST
सार

  • आयोग ने पंचायतीराज के सचिव को पत्र भेजकर की है जवाब की अपेक्षा 
  • एक्ट में संशोधन कर बच्चों और शिक्षा की शर्त गई है जोड़ी

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Panchayat Election 2019 Election Commission got stuck in  two children and education condition
- फोटो : पीटीआई

विस्तार

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही अधिसूचना जारी हो चुकी हो, लेकिन इस बार से लागू किए जा रहे दो बच्चों और शिक्षा की शर्तों में राज्य निर्वाचन आयोग भी उलझ गया है। यही वजह है कि आयोग ने एक बार फिर से सरकार को पत्र लिख कर कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग ने पंचायतीराज विभाग के सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि कुछ बिंदुओं पर जिलों से जिज्ञासा प्रकट की जा रही है। कुछ लोगों ने भी आयोग से जानकारी चाही है। इसलिए स्थिति स्पष्ट हो जाए, ताकि दावेदारों के नामांकन पत्रों को स्वीकार करने या खारिज करने के संबंध में निर्णय लेते हुए कोई दिक्कत पेश न आए।

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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दो बच्चों की शर्त के संबंध में चार बिंदु सामने रखे गए हैं, जबकि शिक्षा के संबंध में सिर्फ ओबीसी के संबंध में जानकारी चाही गई है। आयोग के सचिव रोशन लाल की ओर से पंचायतीराज सचिव को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ, पंचायतीराज के प्रभारी सचिव डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि आयोग ने जिन बिंदुओं पर जानकारी चाही है, उन्हें लेकर न्याय विभाग की राय मांगी गई है। इसके बाद, राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब दे दिया जाएगा। सरकार ने पंचायतीराज एक्ट 2016 में इस वर्ष संशोधन करके दो बच्चों और शैक्षिक योग्यता की शर्त को चुनाव में जरूरी बनाया है।
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इन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट चाहता है राज्य निर्वाचन आयोग

- चुनाव में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों के दूसरे गर्भधारण पर बच्चे होने पर बच्चों की संख्या कितनी गिनी जाएगी।
- उम्मीदवारों द्वारा तीसरे बच्चे को गोदनामा द्वारा दूसरों को दिए जाने की स्थिति में बच्चों की संख्या कितनी गिनी जाएगी।
- उम्मीदवारों द्वारा तीसरे बच्चे को गोद लेेने की स्थिति में बच्चों की संख्या कितनी गिनी जाएगी, जबकि पूर्व से उसके दो बच्चे जीवित हैं।
- महिला उम्मीदवार की किसी पुरुष से दूसरी शादी होती है और पुरुष के पहले से ही दो बच्चे जीवित हैं तथा दूसरी पत्नी से भी दो बच्चे जन्मे हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों की संख्या 
- शैक्षिक व्यवस्था के प्राविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्या व्यवस्था तय की गई है।

भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं ने की रायशुमारी

वहीं आज रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा की 17 जिला पंचायत की सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं ने रायशुमारी की। बताया गया कि तीन-तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल हाईकमान के पास भेजा जाएगा।

दो दिन के अंदर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। वहीं डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। यहां आज से नामांकन पत्र मिलने लगे हैं। जमा करने की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगी।
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