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Dehradun: हरिपुर कालसी स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने के आदेश, आयोग ने अपील पर की सुनवाई
Mon, 13 Mar 2023 03:51 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Mon, 13 Mar 2023 03:51 PM IST
सार
ग्रामीण कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के लिए कई वर्षों से अनुरोध करते आ रहे हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग ने सुनवाई करते हुए कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति के रूप में नियमानुसार दर्ज कराए जाने के आदेश दिए हैं।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
अल्पसंख्यक आयोग ने हरिपुर कालसी स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश नईम हैदर निवासी ग्राम हरिपुर देहरादून की अपील पर सुनवाई के दौरान दिए। आयोग के मीडिया प्रभारी, गुलाम मुस्तफा के अनुसार नईम हैदर के प्रतिनिधि सफदर अली ने बताया कि हरिपुर कालसी में कब्रिस्तान स्थित है। जिसमें लगभग 200 वर्ष पुरानी कब्रें स्थापित हैं।
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यह कब्रिस्तान वन क्षेत्र में स्थित है। इन भूमि को कब्रिस्तान के लिए अंकित किया गया है। ग्रामीण कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के लिए कई वर्षों से अनुरोध करते आ रहे हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग ने सुनवाई करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, देहरादून को आदेश दिए हैं कि वक्फ अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम हरिपुर कालसी में स्थित कब्रिस्तान को वक्फ संपत्ति के रूप में नियमानुसार दर्ज कराएं।
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