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नियम में हुआ बदलाव, केवल इतने रुपये पारिवारिक आय वाले को ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

Mon, 28 Oct 2019 11:43 AM IST
अलका त्यागी गौरव ममगाईं, अमर उजाला, देहरादून
गौरव ममगाईं, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 28 Oct 2019 11:43 AM IST
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Old Age Pension Income Eligibility Rules Change in uttarakhand
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

समाज कल्याण विभाग ने वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता श्रेणी में बदलाव कर दिया है। अब आवेदनकर्ता के परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय चार हजार या इससे कम होनी चाहिए। अब तक सिर्फ आवेदनकर्ता की चार हजार तक मासिक आय के आधार पर पेंशन जारी की जा रही थी।

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विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी तक राजस्व विभाग के स्तर पर पात्रता नियमों की अनदेखी की जाती रही। शासनादेश में स्पष्ट है कि पात्रता में 4000 रुपये पारिवारिक आय होनी चाहिए। इसके उलट सिर्फ आवेदनकर्ता की मासिक आय को आधार बनाकर रिपोर्ट बनाई जा रही थी।
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इसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम आवेदनों को समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित कर देते थे। अब विभाग ने एसडीएम से रिपोर्ट को अग्रसारित करने के बजाय उनकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। ऐसे में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सकेगी।

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पारिवारिक आय 50 हजार, फिर क्यों मिले पेंशन

सूत्रों के अनुसार कई मामले ऐसे सामने आए, जहां आवेदनकर्ता के बच्चे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर की अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कई की पारिवारिक आय 50 हजार तक पहुंच रही है। ऐसे में उनके परिजनों को वृद्धा पेंशन देने का कोई औचित्य नहीं है।

वृद्धा पेंशन के लिए 4000 रुपये की पारिवारिक मासिक आय अनिवार्य कर दी गई है, ऐसे में अब अपात्र लोग योजना का लाभ नहीं सकेंगे।
-जीत सिंह रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी 

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