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विदेश में रह रहे भारतीयों को मिला ये बड़ा अधिकार

Mon, 12 Oct 2015 01:48 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 12 Oct 2015 01:48 PM IST
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NRI name will file on voter list.

विदेश में पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से रह रहे भारतीयों का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

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हालांकि इनका फोटो पहचान पत्र नहीं बनेगा। इनका पासपोर्ट ही मतदाता पहचान पत्र का काम करेगा। शर्त यह है कि इन्होंने विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं की हो।

निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अभी तक विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें फार्म छह क भरना होगा।

ऐसे नागरिकों का नाम उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिस क्षेत्र का पता उनके पासपोर्ट पर अंकित है। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट की स्वप्रमाणित छाया प्रति मतदाता आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी।
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आवेदक को फार्म छह क भरकर अपने निवास स्थान से संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा या फिर आवेदक इसे डाक से भेज सकता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी पीएस रावत ने बताया कि ऐसे मतदाताओं को पहचान पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उनका मूल पासपोर्ट ही पहचान पत्र का काम करेगा।

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