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Uttarakhand News: रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु पर अब दो नहीं सात लाख मिलेगा मुआवजा, पढ़ें ये जरूरी फैसले

Fri, 14 Apr 2023 09:45 AM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 14 Apr 2023 09:45 AM IST
सार

परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

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Now seven lakh compensation on death in roadways bus accident Uttarakhand news in hindi
मुआवजा

विस्तार

रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो भी जनहानि होगी तो मृतक के परिजनों को अब दो लाख नहीं, बल्कि सात लाख रुपये मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेटी जांच के इंतजार का नियम पहले ही खत्म किया जा चुका है।

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विधानसभा में मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है। अधिकारी इससे अनजान बने हुए थे। उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए। तब पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान की जाए। इसके साथ ही भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तत्काल परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
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दोनों मुआवजे एक साथ मिलेंगे

परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि अभी तक दुर्घटना में केवल दो लाख रुपये का मुआवजा तो दिया जा रहा था, लेकिन रोडवेज से संबंधित मुआवजे को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी।
 

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