उत्तराखंड: दो जिलों के डीएम को आवास खाली करने का नोटिस
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जिलाधिकारी के पद पर तैनाती के बाद अपर सचिव के रूप में आवंटित आवास खाली न करने के मामले में राज्य संपत्ति विभाग ने देहरादून और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। दोनों अधिकारियों से 15 दिन के अंदर आवास खाली करने को कहा गया है।
राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस के साथ आवंटित आवास का किराया तय करके भी इसे जमा कराने को कहा है। दून के जिलाधिकारी पर 3.40 लाख रुपये और ऊधमसिंह नगर के डीएम पर 3835.00 रुपये किराये के मद में जमा कराने को कहा गया है।
दून के डीएम रविनाथ रमन को शासन में तैनाती के दौरान रेसकोर्स में वी-6 आवास आवंटित किया गया था। जिलाधिकारी के पद पर तैनाती के बाद उनको डीएम आवास भी मिल गया। डीएम आवास मिलने के बाद भी उन्होंने रेसकोर्स स्थित अपना आवास खाली नहीं किया। राज्य संपत्ति विभाग की ओर से दून के डीएम को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है।
इसकी वजह जयललिता का ब्राह्मण होना रहा
इसी तरह से ऊधमसिंह नगर के डीएम चंद्रेश कुमार यादव को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। यादव की कुछ महीने पहले ही डीएम के पद पर तैनाती हुई है। शासन में तैनाती के दौरान उनको टिहरी हाउस में 21 नंबर आवास आवंटित किया गया था। दोनों अधिकारियों को नोटिस राज्य संपत्ति विभाग के सचिव सीएस नपलच्याल की ओर से जारी किए गए हैं।
राज्य संपत्ति विभाग ने दून के डीएम रविनाथ रमन को आवंटित आवास का किराया तीन चरणों में निर्धारित किया है। 16 जनवरी 2015 से मार्च-15 का किराया सामान्य दर पर 14,786 रुपये, अप्रैल-15 से मई-15 दोगुनी दर पर 23,858 रुपये और जून 15 से अक्तूबर-16 तक का किराया तीन गुना दर पर 301639 रुपये तय किया गया है। इस तरह से उनको आवंटित आवास का किराया 340083.00 रुपये तय किया गया है।