तीन महीने से पीएफ जमा न कराने वाली कंपनियों को नोटिस, आईपीसी की धाराओं में होगा मुकदमा
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कर्मचारियों के हिस्से का पीएफ जमा न कराने वाली 100 से ज्यादा कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस आईपीसी की धारा 406, 409 (अमानत में खयानत) के तहत भेजे गए हैं।
ईपीएफओ के अनुसार 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां व संस्थाएं सामने आई हैं, जो कि चार या इससे अधिक महीने से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं करा रही हैं। इन सभी कंपनियों के खिलाफ ईपीएफओ की ओर से भविष्य निधि संगठन अधिनियम 1952 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
पीएफ कमिश्नर मनोज कुमार यादव का कहना है कि जो भी कंपनी पीएफ जमा कराने में तीन माह से अधिक का समय लगाएगी, उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। नोटिस वाली कंपनियों ने शीघ्र पीएफ जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ भी एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ठेकेदार भी निशाने पर
तमाम कंपनियों में लेबर या सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार भी ईपीएफओ के निशाने पर हैं। पीएफ कमिश्नर ने ऐसे ठेकदारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को ही हल्द्वानी में पीएफ डकारने वाले एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है।