फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   non bailable warrant released for harak singh rawat

कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 10 साल पुराना है मामला

Tue, 28 May 2019 08:52 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 28 May 2019 08:52 AM IST
विज्ञापन
non bailable warrant released for harak singh rawat
हरक सिंह रावत - फोटो : फाइल फोटो

दस साल पहले विधानसभा घेराव के दौरान हुए बवाल के मामले में पेश न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत चार के खिलाफ सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इसी मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कोर्ट में पेश हुए।

विज्ञापन


कांग्रेस ने 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया था। इसी दौरान जाम लगने और पत्थरबाजी होने पर कांग्रेस के 25 नेताओं के खिलाफ नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान 20 आरोपियाें के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं जबकि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत (अब भाजपा में), किशोर उपाध्याय, सतपाल ब्रहमचारी, विनोद रावत और शंकर सिंह रमोला के पेश न होने के कारण इनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।
विज्ञापन


सोमवार को सुनवाई के दौरान किशोर उपाध्याय और प्रीतम सिंह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने अन्य आरोपियाें के पेश न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मंत्री हरक  सिंह रावत, सतपाल ब्रहमचारी, विनोद रावत और शंकर सिंह रमोला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed