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CM हरीश रावत को गैर जमानती वारंट से राहत

Thu, 29 May 2014 10:25 AM IST
अमर उजाला, हरिद्वार
अमर उजाला, हरिद्वार Updated Thu, 29 May 2014 10:25 AM IST
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non bailable warrant issued against uttarakhand cm

मुख्यमंत्री हरीश रावत, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल और विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए गए हैं।

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2009 में दर्ज हुआ था मामला

कोर्ट ने पाया कि इन तीनों को व्यक्तिगत तौर पर सम्मन तामील नहीं हो पाए थे।

वर्ष 2009 में हरीश रावत, दिनेश अग्रवाल, कुंवर प्रणव सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले में राजेंद्र सिंह ने कोर्ट के सामने पेश होकर जमानत करा ली थी।

अन्य तीनों आरोपी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुए थे। यह मामला पहले रुड़की के द्वितीय सिविल जज (जेडी)/जेएम की कोर्ट में चल रहा था।

सीजेएम कोर्ट हरिद्वार की ओर से जारी हुए थे वारंट
वहां से यह मामला सीजेएम कोर्ट हरिद्वार में स्थानांतरित हो गया था। इस मामले में सीजेएम कोर्ट हरिद्वार की ओर से 22 मई को गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए थे।


बाद में कोर्ट ने यह पाते हुए कि हरीश रावत, दिनेश अग्रवाल और कुंवर प्रणव सिंह को सम्मन व्यक्तिगत तौर पर तामील ही नहीं हुए हैं। जिसके चलते कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट की कार्यवाही निरस्त कर दी।

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