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उत्तराखंडः विभागों से हटाए जाएंगे नामित लोक सूचना अधिकारी
भूपेंद्र राणा/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 15 Jun 2017 10:35 AM IST
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शासन और विभागीय स्तर पर नामित सभी लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) हटाए जाएंगे।
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प्रदेशभर में नए सिरे से लोक सूचना अधिकारी पद पर उच्च अधिकारियों को नामित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने शासनादेश जारी किया है। शासन स्तर पर अनु सचिव या उप सचिव स्तर के अधिकारियों को पीआईओ नामित किया जाएगा।
पहले आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन कर शासन और विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए थे। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लेकर सरकार को नियमों के तहत पीआईओ नामित करने के आदेश दिए।
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जिसमें आयोग ने आरटीआई की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर नए सिरे से उच्च स्तर के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करने को कहा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विजय कुमार ढौंडियाल की ओर से शासनादेश जारी कर शासन और विभागों में नए सिरे से पीआईओ व अपीलीय अधिकारी नामित करने के आदेश दिए हैं।
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जिसमें कहा गया कि शासन स्तर पर अनु सचिव व उप सचिव को लोक सूचना अधिकारी व संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारी अपीलीय अधिकारी नामित किए जाएं। इसी तरह विभागीय और जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ही लोक सूचना अधिकारी नामित होंगे, जबकि विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर राजपत्रित अधिकारी से एक पद ऊपर के अधिकारी को नामित किया जाएगा।
पीआईओ नामित करने में यह था हाल
सूचना का अधिकार के तहत कई विभागों में कर्मचारियों को ही लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी नामित कर खानापूर्ति की जा रही है। जैसे राजस्व विभाग में लेखपाल और विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया। जोकि आरटीआई के शासनादेश का उल्लंघन है। लोक सूचना अधिकारी का काम वरिष्ठ अधिकारी के पास न होने से विभागीय स्तर पर आरटीआई के मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। जिससे आयोग के पास द्वितीय अपीलों के मामले बढ़ रहे हैं।