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एनएच 74 भूमि मुआवजे घोटाले में दो किसानों की जमानत याचिका खारिज
Thu, 24 Jan 2019 08:57 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Thu, 24 Jan 2019 08:57 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की अदालत ने बुधवार को एनएच-74 के मुआवजा घोटाले से जुड़े दो किसानों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 167, 218, 219, 409, 420, 465, 466, 467 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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बुधवार को आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि विक्रमजीत सिंह पुत्र सकत्तर सिंह तथा मनदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी ग्राम गिन्नीखेड़ा आईटीआई काशीपुर ने कृषि भूमि को अकृषक दिखाकर 10 करोड़ रुपये का मुआवजा लिया है।
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एसएलओ दिनेश प्रताप सिंह की ओर से 15 जुलाई 2016 के संशोधित निर्णय के क्रम में आरोपियों को भुगतान भी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि दोनों काश्तकारों ने अधिकारियों के साथ मिलकर धोखे से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की।
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