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एनएच 74 घोटाला: अब दूसरी बैंच करेगी आईएएस पंकज पांडे के मामले की सुनवाई

Wed, 29 May 2019 08:32 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 29 May 2019 08:32 AM IST
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Nh 74 scam High court Second bench will do hearing of ias pankaj pandey

एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले मामले में आईएएस डॉक्टर पंकज पांडे की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका अब हाईकोर्ट की अन्य बैंच को रेफर कर दी गई है। अब इस प्रकरण पर मुख्य न्यायाधीश अन्य बैंच का गठन कर सुनवाई के निर्देश देंगे। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने की। 

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एनएच 74 के भूमि मुआवजे के मामले में कृषि भूमि को अकृषि दिखा कर मुआवजे में घोटाले का मामला सामने आया था। इसमें एसआईटी ने जांच की तो आईएएस पंकज पांडे का नाम भी सामने आया।
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डॉक्टर पांडे उस समय ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी थे। इस मामले में कई किसानों, अपर जिलाधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के नाम सामने आए थे।
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इसके बाद अपर जिलाधिकारी प्रताप साह ने 11 मार्च 2017 को पंतनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने को कहा था।

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