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Uttarakhand: एनजीटी ने कहा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के एक किमी के भीतर रिसॉर्ट्स कानूनी नहीं
Sun, 26 Feb 2023 07:00 PM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sun, 26 Feb 2023 07:00 PM IST
सार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रविवार को राजाजी नेशनल पार्क की चिल्ला रेंज में होटल, रिसॉर्ट, पब, क्लब और आश्रम के अवैध संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में मामले की सुनवाई की।
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एनजीटी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रविवार को राजाजी नेशनल पार्क की चिल्ला रेंज में होटल, रिसॉर्ट, पब, क्लब और आश्रम के अवैध संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में मामले की सुनवाई की।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि एक रिपोर्ट में गलत तरीके से यह मान लिया गया था कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के एक किलोमीटर के दायरे में रिसॉर्ट कानूनी थे और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च-स्तरीय अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया। चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के एक किमी के भीतर रिसॉर्ट्स कानूनी नहीं हैं।
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