फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   NGT said resorts within one km of Rajaji National Park are not necessarily legal

Uttarakhand: एनजीटी ने कहा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के एक किमी के भीतर रिसॉर्ट्स कानूनी नहीं

Sun, 26 Feb 2023 07:00 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 26 Feb 2023 07:00 PM IST
सार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रविवार को राजाजी नेशनल पार्क की चिल्ला रेंज में होटल, रिसॉर्ट, पब, क्लब और आश्रम के अवैध संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में मामले की सुनवाई की।

विज्ञापन
NGT said resorts within one km of Rajaji National Park are not necessarily legal
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रविवार को राजाजी नेशनल पार्क की चिल्ला रेंज में होटल, रिसॉर्ट, पब, क्लब और आश्रम के अवैध संचालन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में मामले की सुनवाई की।

विज्ञापन


नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि एक रिपोर्ट में गलत तरीके से यह मान लिया गया था कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के एक किलोमीटर के दायरे में रिसॉर्ट कानूनी थे और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च-स्तरीय अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया। चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने कहा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के एक किमी के भीतर रिसॉर्ट्स कानूनी नहीं हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed