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अब गंगा मैली करने वालों की खैर नहीं, देना होगा भारी जुर्माना

Fri, 14 Jul 2017 09:35 AM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल / अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 14 Jul 2017 09:35 AM IST
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NGT apply fifty thousand rupee fine on throwing garbage in ganga
ganga Dussehra - फोटो : amarujala

हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा में कचरा फेंकने पर आपको 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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गंगा नदी के आसपास डेवलपमेंट के काम को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। एनजीटी ने नदी के आसपास के 100 मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित कर दिया गया है, यानी इसके आसपास कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

यह फैसला हरिद्वार से उन्नाव के बीच के जोन के लिए है।

घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश बनाने के आदेश

NGT apply fifty thousand rupee fine on throwing garbage in ganga
डेमो इमेज

एनजीटी ने यह भी कहा है कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच बह रही गंगा के आसपास के 500 मीटर के दायरे में किसी तरह का कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए।

ट्रीब्यूनल ने यहां बह रही गंगा में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाए जाने का निर्देश जारी किया है। गंगा में कचरा फेंक उसे दूषित करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा है।

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