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शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 25 Apr 2016 11:07 PM IST
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कोर्ट
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शिक्षकों के 1200 पदों के लिए बीएड-टीईटी पास अभ्यर्थियों के भर्ती मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। विभिन्न 17 याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग की ओर से बीएड टीईटी पास शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, इन अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2016 से पहले नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कई याचिकाएं दायर होने के बाद भर्ती पर रोक लगा दी थी।
इन मामलों में है पेच
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने डीएलएड किया है, भर्ती के लिए उनके आवेदन भी स्वीकार किए जाएं, वहीं कुछ ओबीसी के बैक लॉग के पदों को भरने एवं कुछ याचिकाकर्ताओं ने एससी, एसटी के पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उप निदेशक विधि आनंद भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संयुक्त कर दिया है।
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वहीं शिक्षा विभाग को मामले में 28 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर 28 अप्रैल को जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
इनका है कहना
डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी राज्य के बाहर के हैं, शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित डायट से ही डीएलएड करने वाला अभ्यर्थी अर्ह होता है। विभाग की ओर से तय समय पर कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।
-आनंद भारद्वाज, उप निदेशक विधि
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शिक्षा विभाग की ओर से बीएड टीईटी पास शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, इन अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2016 से पहले नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कई याचिकाएं दायर होने के बाद भर्ती पर रोक लगा दी थी।
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इन मामलों में है पेच
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने डीएलएड किया है, भर्ती के लिए उनके आवेदन भी स्वीकार किए जाएं, वहीं कुछ ओबीसी के बैक लॉग के पदों को भरने एवं कुछ याचिकाकर्ताओं ने एससी, एसटी के पदों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उप निदेशक विधि आनंद भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संयुक्त कर दिया है।
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वहीं शिक्षा विभाग को मामले में 28 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर 28 अप्रैल को जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
इनका है कहना
डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी राज्य के बाहर के हैं, शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित डायट से ही डीएलएड करने वाला अभ्यर्थी अर्ह होता है। विभाग की ओर से तय समय पर कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।
-आनंद भारद्वाज, उप निदेशक विधि