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नया वाहन या सात लाख रुपये दे कंपनी

Sun, 18 Aug 2019 10:42 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2019 10:42 PM IST
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New vehicle or company giving seven lakh rupees
पौड़ी। जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को नया वाहन या सात लाख 58 हजार 510 रुपये हर्जाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने खरीदे गए नए वाहन का कुछ दिनों में ही रंग उतरने व धब्बे नजर आने पर वाहन कंपनी में शिकायत का समाधान नहीं किए जाने पर फोरम का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में वाहन कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि फोरम के समक्ष पेश नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है।
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जिले के कोटद्वार तहसील स्थित नंदपुर गांव के विजय कुमार ने 24 मार्च 2017 को डीपीएम हुंडई हरिद्वार आर्यनगर चौक से सात लाख 53 हजार 510 रुपये का एक नया वाहन खरीदा। वाहन खरीदने के दो सप्ताह बाद ही उसमें धब्बे नजर आने लगे और कई जगह से रंग उतरना शुरू हो गया। उन्होंने वाहन कंपनी से मामले की शिकायत की। कंपनी ने वाहन को वर्कशॉप पर लाने को कहा, लेकिन वाहन के वर्कशॉप में लाने के बावजूद कंपनी ने इस पर कोई कार्यवाई नहीं की। लंबा समय बीतने के बाद भी विजय कुमार की शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी को नोटिस भेजा। कंपनी ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद विजय मामले की शिकायत लेकर जिला उपभोक्ता फोरम पौड़ी पहुंचे। फोरम ने वाहन कंपनी को नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। मामले में कंपनी की ओर से उपभोक्ता फोरम के समक्ष कोई प्रतिनिधि भी पेश नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीएस धर्मशक्तू, फोरम के सदस्य विनोदानंद बड़थ्वाल व दीप्ति भंडारी ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए डीपीएम हुंडई आर्यनगर चौक ज्वालापुर हरिद्वार को सेवा में कमी को दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को नए वाहन की कीमत सात लाख 53 हजार 510 रुपये के साथ ही पांच हजार रुपये वाद खर्च या उसी कीमत का नया वाहन देने के आदेश दिए।
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