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वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो फॉर्म भरिये
अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 09 Mar 2014 09:56 AM IST
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अगर किसी को वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है तो रविवार को अपने बूथ पर सुबह 10 बजे पहुंच जाए।
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बीएलओ से फॉर्म छह लेकर भर दें
अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फौरन बीएलओ से फॉर्म छह लेकर भर दें। उसका नाम वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा।
विशेष रूप से महिलाएं और 1 जनवरी 2014 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा लें।
निर्वाचन आयोग रविवार को वोटर बनाने का विशेष अभियान चला रहा है। जिले के हर बूथ पर वोटर रहेंगे। प्रत्येक क्षेत्र का मतदान केंद्र वहां के स्कूल, सामुदायिक भवन, गेस्ट हाउस में बनता है।
पड़ोसी से पूछ लें
अगर किसी को अपना बूथ नहीं मालूम तो पड़ोसी से पूछ लें कि विधानसभा चुनाव में कहां वोट डाला था। वहीं पर बीएलओ मिल जाएगा।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने बताया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उन्हें बीएलओ फॉर्म भरा देंगे। बीएलओ से वोटर लिस्ट में अपना नाम ढुंढवा लें।
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उन्होंने बताया कि अभियान में जो लोग फॉर्म छह देंगे, उनकी डाटा एंट्री हो जाएगी। परिवर्तित मतदाता सूची में उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद विशेष अभियान नहीं चलेगा।
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वोटर लिस्ट में है तो दोबारा फॉर्म छह न भरे
फॉर्म भरने में आसानी हो, इसके लिए लोग एड्रेस प्रूफ से संबंधित जरूरी कागजात तैयार रखें। इन कागजात के साथ बूथों पर जाएं। यह भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, वह दोबारा फॉर्म छह न भरे।
सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि बूथों पर वे अपने बीएलए जरूरी भेजें जिससे किसी को समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में छूटने की शिकायत हो।
ये डॉक्यूमेंट लाएं साथ
एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन का बिल, किसान बही, गैस कनेक्शन का कागज, डाकघर, बैंक की पासबुक (इनमें से एक-दो कागज लगाएं)।
अगर राशन कार्ड लगाते हैं तो उसके साथ भी बिजली, पानी के बिल में से कोई एक कागज लगा दें।
ऐज प्रूफ के लिए हाईस्कूल का सर्टिफिकेट या ग्राम विकास अधिकारी का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं (अगर इस संबंध में कागजात नहीं है तब भी फॉर्म स्वीकार हो जाएगा)। दो पासपोर्ट लाइज की फोटो भी साथ लाएं।