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हाईकोर्ट से राज्य आंदोलनकारियों को झटका, क्षैतिज आरक्षण संबंधित पुनर्विचार याचिका खारिज

Tue, 08 May 2018 09:18 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 08 May 2018 09:18 PM IST
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nainital high court decision on state agitators reservation
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में दस प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में दस प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने संबंधित याचिका पर पूर्व में हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की राय अलग-अलग रही थी। उस समय यह मामला मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश ने मामले को तीसरे न्यायाधीश की राय के लिए भेज दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने निर्णय आंदोलनकारियों के खिलाफ दिया था। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रमन कुमार शाह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज किया।

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