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Dehradun News: सूचना देने में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के अधिकारी पर 10 हजार का जुर्माना
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देहरादून। उत्तराखंड सूचना आयोग ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई जानकारी देने से गलत आधार पर इन्कार करने पर एक अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने राज कुमार सूरी नाम के एक व्यक्ति की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि तनवीर सिंह मारवाह (तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर निगम) ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक जानकारी को देने से इन्कार कर दिया। सूचना देने से इन्कार करने के पीछे मारवाह ने सूचना कार्यालय में धारित न होने को आधार बनाया था। राज कुमार सूरी ने 14 फरवरी 2026 को नगर निगम देहरादून से भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं।
आयोग ने पाया कि मामले में बाद की सुनवाई के दौरान उक्त दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध पाया गया। आयोग ने इसे अधिकारी की सूचना के अधिकार नियम के प्रति गंभीर लापरवाही माना। आयोग ने कहा कि यह वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही है जिसे एक लोक अधिकारी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने अधिकारी को भविष्य में ऐसी हरकत करने से बचने की सख्त चेतावनी देते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारी को यह राशि दो किस्तों में जमा करनी है।
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राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने राज कुमार सूरी नाम के एक व्यक्ति की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि तनवीर सिंह मारवाह (तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर निगम) ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक जानकारी को देने से इन्कार कर दिया। सूचना देने से इन्कार करने के पीछे मारवाह ने सूचना कार्यालय में धारित न होने को आधार बनाया था। राज कुमार सूरी ने 14 फरवरी 2026 को नगर निगम देहरादून से भूमि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं।
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आयोग ने पाया कि मामले में बाद की सुनवाई के दौरान उक्त दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध पाया गया। आयोग ने इसे अधिकारी की सूचना के अधिकार नियम के प्रति गंभीर लापरवाही माना। आयोग ने कहा कि यह वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही है जिसे एक लोक अधिकारी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने अधिकारी को भविष्य में ऐसी हरकत करने से बचने की सख्त चेतावनी देते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारी को यह राशि दो किस्तों में जमा करनी है।
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