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अब सड़क पर वाहन चलाते समय नहीं चलेगी नियम तोड़ने की लुकाछिपी, मोटर यान अधिनियम में होगा संशोधन

Sat, 13 Mar 2021 01:51 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून
आफताब अजमत, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 13 Mar 2021 01:51 PM IST
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Motor Vehicles Act will be amended soon, Now break rules will not work while driving
केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में होगा संशोधन - फोटो : Social media

आपने हेलमेट नहीं पहना। सामने पुलिस दिखी तो चुपके से पहन लिया। जहां मन आया, वहीं गाड़ी रोक ली। लाल बत्ती या स्टॉप लाइन को पार कर दिया। लुकाछिपी का यह खेल जल्द ही खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। यह संशोधन उत्तराखंड में भी लागू होगा।

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इस संशोधन के तहत सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उच्च जोखिम वाले इलाकों, अधिक सघनता वाले गलियारों और महत्वपूर्ण जंक्शनों व चौराहों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण जैसे कैमरा, स्पीड रडार गन आदि लगाए जाएंगे।
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यह उपकरण इस तरह से लगेंगे कि इससे किसी भी प्रकार की रुकावट, सीधा देखने में परेशानी या यातायात में रुकावट पैदा न हो। इन उपकरणों की मदद से सात श्रेणियों में हुई गलतियों पर सीधे चालान कट जाएगा। जल्द ही सरकार इस अधिनियम का संशोधन लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग उत्तराखंड के अधिकारियों के मुताबिक इस संशोधन पर फीडबैक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जैसे भी निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों से इन गलतियों पर कटेगा चालान

- निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन न चलाने पर।
- किसी अनाधिकृत स्थान पर वाहन को रोकने या पार्क करने पर।
- चालकों और पीछे की सीट पर बैठी सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय न रखने पर।
- सुरक्षात्मक हेडगियर या हेलमेट न पहनने पर। 
- लालबत्ती पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, गलत तरीके से वाहनों को ओवरटेक करने, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि पर।
- निर्धारित से अधिक भार का वाहन चलाने पर।
- बिना सुरक्षा बेल्ट वाहन चलाने पर।

यातायात व्यवस्था बनाने वालों को पहनना होगा बॉडी कैमरा 

सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और परिवहन कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। उन्हें बॉडी कैमरा पहनना होगा। ड्यूटी के दौरान बॉडी कैमरा की वीडियो और ऑडियो लगातार सक्रिय रहेंगे।

इसके तहत होने वाले सभी चालानों को उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर करने के बाद ही जमा कराया जाएगा। इसके साथ नियमों का उल्लंघन और लाइसेंस प्लेट को दर्शाते हुए फोटोग्राफ जरूरी होंगे। उल्लंघन की तारीख, समय और स्थान देना होगा। 

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