Motor Vehicle Act 2019: सोशल मीडिया में चल रही यह भ्रांतियां अपको डरा रही हैं, जानिए इनका सच
- लोगों को डरा रहा रही हैं सोशल मीडिया पर चल रही भ्रांतियां
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नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सोशल मीडिया में कुछ भ्रांतियां चल रही हैं जो लोगों को डरा रहा रही हैं। जानिए उनका सच...
सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि नए एक्ट के तहत प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना होगा। जबकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम अलग हैं। अगर आपके पास वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
हां, अगर आपके वाहन का प्रदूषण जांच के दौरान मानक से अधिक पाया गया तो 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह के मुताबिक, निर्धारित समय पर सर्टिफिकेट दिखाने पर 500 रुपये जुर्माने से भी बचा जा सकता है।
वाहन चलाते वक्त यह कागज जरूर रखें
- ड्राइविंग लाइसेंस
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट
ऐसे हालात में नहीं कटेगा चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो पेपर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस तत्काल आपका चालान नहीं काट सकती।
हालांकि, आपको कोर्ट या आरटीओ ऑफिस का चक्कर जरूर काटना पड़ सकता है। 15 दिनों के भीतर आप जरूरी दस्तावेज दिखाकर चालान से बच सकते हैं। नए एक्ट के तहत अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काट भी देती है तो कोर्ट में यह खारिज हो जाएगा।
जब्त हो सकती है गाड़ी
प्रदूषण जांच या फिर अन्य कागजातों को लेकर वाहन स्वामियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी समय है। इस दौरान लोग जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। गाड़ियां की प्रदूषण जांच में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जल्द ही नए केंद्रों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त