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सुरक्षा हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विधायक प्रणव सिंह चैंपियन, खंडपीठ ने सुनवाई से किया इनकार

Fri, 26 Jul 2019 08:47 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 26 Jul 2019 08:47 AM IST
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Mla champion Filed Petition in uttarakhand High Court against y security removed
भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने अपरिहार्य कारण से सुनवाई से इनकार कर दिया।

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उन्होंने मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया है। मामले में अब नई खंडपीठ सुनवाई करेगी। चैंपियन ने 25 साल से मिली वाई प्लस सुरक्षा हटाने को चुनौती दी है। खानपुर के विधायक कुंवर प्रवण चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें भाजपा से बाहर करने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनके असलहे के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें 25 वर्षों से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले इसे वापस लेने से उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में आ गई है। उनको जानमाल का भी खतरा बना हुआ है।

 

याचिका में कहा कि उनका परिवार पिछले ढाई सौ वर्षों से अपनी अलग पहचान रखता आया है। सरकार ने बगैर किसी कारण से उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। याचिका में उन्होंने सुरक्षा की बहाली और असलहे के लाइसेंस पर लगाई पाबंदी हटाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रकरण पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस मामले में नई खंडपीठ सुनवाई करेगी।

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