अच्छी खबर: अब महिला शिक्षामित्रों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, जारी हुए आदेश
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उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत नियमित महिला शिक्षकों की तर्ज पर अब महिला शिक्षामित्रों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर औलख की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
शासनादेश जारी होने के बाद राज्य के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत एक हजार से अधिक महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व लाभ की सुविधा मिलेगी। सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर औलख की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों व संस्थाओं में विभागीय व ऑउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत संविदा, तदर्थ के आधार पर नियुक्त महिला सेवकों की तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षामित्रों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए।
पूरी हुई शिक्षक संगठनों की मांग
उल्लेखनीय है कि महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व अवकाश देने की मांग को लेकर शिक्षक संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे। इस बाबत अदालत में वाद भी दाखिल किया गया था और अदालत ने महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे।
शासन की ओर से शासनादेश जारी होने के बाद महिला शिक्षा मित्रों की मांग भी पूरी हो गई है। सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर ने बताया कि इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को आदेश जारी किया जा चुका है।