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अच्छी खबर: अब महिला शिक्षामित्रों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, जारी हुए आदेश

Fri, 31 Aug 2018 06:57 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 31 Aug 2018 06:57 PM IST
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Maternity leave for women shiksha mitra order released
maternity leave

उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत नियमित महिला शिक्षकों की तर्ज पर अब महिला शिक्षामित्रों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर औलख की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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शासनादेश जारी होने के बाद राज्य के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत एक हजार से अधिक महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व लाभ की सुविधा मिलेगी। सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर औलख की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों व संस्थाओं में विभागीय व ऑउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत संविदा, तदर्थ के आधार पर नियुक्त महिला सेवकों की तर्ज पर प्राथमिक  स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षामित्रों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए।
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पूरी हुई शिक्षक संगठनों की मांग

Maternity leave for women shiksha mitra order released

उल्लेखनीय है कि महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व अवकाश देने की मांग को लेकर शिक्षक संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे। इस बाबत अदालत में वाद भी दाखिल किया गया था और अदालत ने महिला शिक्षामित्रों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे।

शासन की ओर से शासनादेश जारी होने के बाद महिला शिक्षा मित्रों की मांग भी पूरी हो गई है। सचिव शिक्षा डॉ. भूपिंदर कौर ने बताया कि इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को आदेश जारी किया जा चुका है।
 

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