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Dehradun News: नकली दवा बनाने के मास्टरमाइंड की जमानत याचिका खारिज

Sun, 31 Aug 2025 02:37 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 31 Aug 2025 02:37 AM IST
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Mastermind's bail plea rejected

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने शुक्रवार को ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवा बनाने के मास्टर माइंड राजस्थान के अलवर जिले के देवाड़ी के आशियाना ग्रीन निवासी नवीन बंसल उर्फ अक्षय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले में लगातार तीसरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।



एक जून को एसटीएफ ने सेलाकुई के बायांखाला से प्रतिष्ठित दवाई कंपनियों के नकली रेपर, नकली आउटर बाॅक्स, लेबल और क्यूआर कोड के साथ बिहार के छपरा जिले के कोपा थाना क्षेत्र निवासी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया था। मौके से एसटीएफ ने दवा कंपनियों के 658 और शराब की कंपनियों के 386 स्टीकर और क्यूआर कोड बरामद किए थे। पुलिस ने संतोष कुमार, नवीन बंसल उर्फ अक्षय, आदित्य काला, देवी दयाल गुप्ता, पंकज शर्मा और विजय कुमार पांडेय को गिरफ्तार किया था।
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आरोपी नवीन बंसल ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह ने कहा कि पुलिस के विवेचना में अब तक आरोपी को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। अन्य आरोपियों की अभी गिरफ्तारी होनी है। आरोपी के खिलाफ संगठित गिरोह का मुखिया होने के पर्याप्त साक्ष्य है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी।
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