{"_id":"6172e3e7e05fee6fcf3c4e59","slug":"mahendra-bhati-murder-case-uttarakhand-high-court-gives-short-term-bail-to-karan-yadav","type":"story","status":"publish","title_hn":"महेंद्र भाटी हत्याकांड: आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को मिली शॉर्ट टर्म बेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महेंद्र भाटी हत्याकांड: आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को मिली शॉर्ट टर्म बेल
Fri, 22 Oct 2021 09:48 PM IST
अलका त्यागी
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 22 Oct 2021 09:48 PM IST
सार
करन यादव ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दे दी है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
करन यादव ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। पत्नी की देखभाल के लिए उसे एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दी जाए। इस पर कोर्ट ने करन को पत्नी की तीमारदारी के लिए एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दे दी है, जबकि इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में डीपी यादव को भी इलाज के लिए पूर्व में शार्ट टर्म जमानत दी हुई है।
विज्ञापन
मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हो गई थी। डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या के आरोप लगे थे। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन