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चाहिए कनेक्शन तो कराएं पुलिस वेरिफिकेशन
अमर उजाला, देहरादून
Updated Fri, 11 Apr 2014 10:56 AM IST
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राजधानी देहरादून में किराये पर रहने वाले लोगों को नया गैस कनेक्शन लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण दिखाना होगा।
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साथ ही मकान मालिक से भी लिखित पत्र लिया जाएगा। गैस कनेक्शन लॉक होने और एड्रेस बदलने की जानकारी न देने वाले उपभोक्ताओं से निपटने के लिए एजेंसियों ने यह फार्मूला अपनाया है।
नए लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी
गैस एजेंसियों में बैकलॉग का दबाव कम होने के बाद बृहस्पतिवार से नए कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए लोगों को अपनी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि जमा करना होगा। लेकिन किरायेदारों या शहर में नए आए लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी।
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एजेंसी में रेंट एग्रीमेंट की कापी, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ लगाने के साथ पुलिस वेरिफिकेशन का कागज भी देना होगा। वहीं ट्रांसफर केस में कैंसिलेशन देना अनिवार्य है।
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किरायेदारों को कनेक्शन दिलाने में मकान मालिक की भी अहम भूमिका रहेगी। मकान मालिक को एक शपथपत्र एजेंसी में देना पडे़गा, जिसमें मकान खाली कराने पर इसकी जानकारी एजेंसी को देने की बात लिखी होगी।
दून एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमनलाल ने बताया कि किरायेदार अकसर मकान बदलते रहते हैं, लेकिन नए पते की जानकारी एजेंसी में दर्ज नहीं कराते।
इससे होम डिलीवरी कराने पर उपभोक्ता नहीं मिलता, जबकि उपभोक्ता गैस न मिलने की शिकायतें दर्ज कराने लगते हैं। कई लोग सिलेंडर लेकर अवैध तरीके से बेचने लगते हैं। इससे निपटने के लिए मकान मालिक से भी शपथ पत्र लिखवाने और पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है।
नया कनेक्शन 3800 का
चमनलाल ने बताया कि नए घरेलू गैस कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि 1650 रुपये है, जबकि गैस सिलेंडर, पाइप, रेगुलेटर, चूल्हा आदि के साथ पूरी कीमत 3800 रुपये के करीब हो जाएगी।