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Lockdown Uttarakhand: व्हाट्सएप पर भ्रामक ऑडियो डालने पर तीन ग्रुप एडमिन पर केस, लोगों को भड़काने का आरोप

Thu, 23 Apr 2020 06:41 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुड़की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रुड़की Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 23 Apr 2020 06:41 PM IST
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lockdown in uttarakhand: Lawsuit Registered on three Whatsapp Group Admin for post Objectionable Post
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

रुड़की में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भ्रामक ऑडियो क्लिप डालने के मामले में पुलिस ने तीन ग्रुप एडमिन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और खुफिया विभाग ग्रुप से जुड़े लोगों को भी चिह्नित करने में जुटे हैं। पुलिस ने ऑडियो क्लिप भी अपने कब्जे में ले ली है।

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गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित पनियाला में कोरोना का मामला सामने आने के बाद गांव को पाबंद किया गया था। आरोप है कि इसके बाद गांव के तीन युवकों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और एक ऑडियो डाल कर भ्रामक प्रचार शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही अधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी राजेश साह को मामले की जांच सौंपी। जांच में पता चला कि गांव निवासी मोहम्मद हयात, सद्दाम राय और राव अकरम खान ग्रुप एडमिन हैं। साथ ही गांव के कई लोग मेंबर हैं। ये लोग ग्रुप में विभिन्न धर्म और समुदाय के लोगों को भड़का कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, ग्रुप में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।
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कोतवाली प्रभारी राजेश साह ने बताया कि तीनों ग्रुप एडमिन समेत अज्ञात ग्रुप मेंबरों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

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फेसबुक पर डाली भ्रामक पोस्ट, केस

गांव में हुई युवती की मौत के मामले में फेसबुक पेज बनाकर भ्रामक लेख पोस्ट करने और सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही ग्रामीणों से भ्रामक खबरों व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पनियाला गांव में 20 अप्रैल को एक युवती की मौत हो गई थी। मामले में गांव के ही एक युवक ने अपने फेसबुक पेज पर भ्रामक लेख पोस्ट की थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती की मौत के मामले में युवक सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी राजेश साह ने बताया कि एसआई ठाकुर सिंह रावत की तहरीर पर पनियाला गांव निवासी परवेज सुल्तान के खिलाफ धारा 153 (उपद्रव के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना), धारा 505 (लोक परिष्टिकारक वक्तव्य) और धारा 188 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 24 मार्च को भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर लोगों को एकत्रित किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था।

निगरानी के लिए सोशल मीडिया सेल गठित

लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया सेल का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि अब इस तरह की हरकत पर सीधे केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

एसएसपी सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस ने एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय को सोशल मीडिया सेल की जिम्मेदारी सौंपी है। टीम में एलआईयू इंस्पेक्टर एलएस नेगी, एसआई संतोष भट्ट, कांस्टेबल हर्षपाल को शामिल किया गया है। एसएसपी ने बताया कि कोई भी मोबाइल नंबर 9411112768, 9411112797, 9412956594 पर सूचना दे सकता है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।

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