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Dehradun News: दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 22 Jan 2026 01:31 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 01:31 AM IST
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Life imprisonment for man found guilty of raping and murdering girl
पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज रजनी शुक्ला की कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 60 हजार पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। घटना 28 जून 2021 को कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। यहां बिंदाल नदी के पास एक बस्ती निवासी पांच वर्ष की बच्ची लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि वह एक व्यक्ति के साथ जाती दिखी थी। कुछ आगे चलकर दोनों विक्रम में बैठ गए थे। व्यक्ति की पहचान बिहार निवासी चुनचुन महतो के रूप में हुई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वह बच्ची को प्रेमनगर स्थित चाय बागान लेकर गया था। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीन दिन बाद शव को टी-एस्टेट से बरामद किया था। चुनचुन के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें कुल 13 गवाह बनाए गए। मेडिकल टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट आदि से उस पर लगे आरोपों को बल मिला। चुनचुन ने इसी तरह से एक और अपराध को बिहार में भी अंजाम दिया था।उसने अपने रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता किशोर सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में 40 दस्तावेजी साक्ष्य और चार वस्तु साक्ष्य पेश किए गए थे। इनके आधार पर अदालत ने चुनचुन को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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