{"_id":"8ddf33a23ab9fe1636ebf240b5bfa774","slug":"last-day-to-deposit-house-tax-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"और मोहलत नहीं, आज ही जमा कर दीजिए हाउस टैक्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
और मोहलत नहीं, आज ही जमा कर दीजिए हाउस टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 31 Dec 2015 01:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप हाउस टैक्स में दी जा रही छूट की अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद में है तो छोड़ दें। गुरुवार को टैक्स में दी जा रही छूट की अंतिम तिथि है। मेयर विनोद चमोली ने बुधवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वह अब टैक्स में दी जा छूट की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाएंगे।
विज्ञापन
पहले भी बढ़ाई जा चुकी हैं डेट
नगर निगम की ओर से इससे पूर्व कई बार तिथि बढ़ाई गई है। पहले 31 अक्तूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया। नगर आयुक्त ने इस दौरान कहा था कि टैक्स में छूट की अंतिम तिथि को इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन बाद में पार्षदों के विरोध कारण फैसला वापस लेना पड़ा और अंतिम तिथि 31 दिसंबर की गई।
विज्ञापन
अब भी कुछ लोग इस भरोसे हैं कि शायद अब तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी लेकिन बुधवार को मेयर ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
अब टैक्स अनुभाग कर का ब्योरा देखेगा, जिसमें पता चलेगा कि अब तक कितना टैक्स आया है। कितने भवनों पर टैक्स लगा है और कितने अभी बाकी हैं। इन सबके बाद निगम आगे निर्णय लेगा। फिलहाल 31 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है।
विज्ञापन
मेयर का है कहना
टैक्स में छूट की तिथि बढ़ाने के अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए। बहुत समय दिया गया है टैक्स जमा कराने को। छूट इसीलिए दी जा रही थी ताकि लोग जल्द से जल्द टैक्स जमा कराएं। अगर मार्च तक ही टैक्स जमा कराना होता तो छूट देने का क्या मतलब था। लोग अंतिम दिन का इंतजार करते हैं। टैक्स सबको जमा कराना है तो समय पर जमा कराना चाहिए।
-विनोद चमोली, मेयर