फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   last day to deposit house tax.

और मोहलत नहीं, आज ही जमा कर दीजिए हाउस टैक्स

Thu, 31 Dec 2015 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 31 Dec 2015 01:11 AM IST
विज्ञापन
last day to deposit house tax.

अगर आप हाउस टैक्स में दी जा रही छूट की अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद में है तो छोड़ दें। गुरुवार को टैक्स में दी जा रही छूट की अंतिम तिथि है। मेयर विनोद चमोली ने बुधवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वह अब टैक्स में दी जा छूट की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाएंगे।

विज्ञापन


पहले भी बढ़ाई जा चुकी हैं डेट
नगर निगम की ओर से इससे पूर्व कई बार तिथि बढ़ाई गई है। पहले 31 अक्तूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया गया। नगर आयुक्त ने इस दौरान कहा था कि टैक्स में छूट की अंतिम तिथि को इसके बाद नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन बाद में पार्षदों के विरोध कारण फैसला वापस लेना पड़ा और अंतिम तिथि 31 दिसंबर की गई।
विज्ञापन


अब भी कुछ लोग इस भरोसे हैं कि शायद अब तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी लेकिन बुधवार को मेयर ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अब टैक्स अनुभाग कर का ब्योरा देखेगा, जिसमें पता चलेगा कि अब तक कितना टैक्स आया है। कितने भवनों पर टैक्स लगा है और कितने अभी बाकी हैं। इन सबके बाद निगम आगे निर्णय लेगा। फिलहाल 31 दिसंबर अंतिम तिथि रखी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मेयर का है कहना
टैक्स में छूट की तिथि बढ़ाने के अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए। बहुत समय दिया गया है टैक्स जमा कराने को। छूट इसीलिए दी जा रही थी ताकि लोग जल्द से जल्द टैक्स जमा कराएं। अगर मार्च तक ही टैक्स जमा कराना होता तो छूट देने का क्या मतलब था। लोग अंतिम दिन का इंतजार करते हैं। टैक्स सबको जमा कराना है तो समय पर जमा कराना चाहिए।
-विनोद चमोली, मेयर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed