{"_id":"58dc8cd04f1c1bd80c63d932","slug":"lady-si-direct-recruitment-in-uttarakhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला दरोगा के पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला दरोगा के पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश
ब्यूरो / अमर उजाला, हल्द्वानी
Updated Thu, 30 Mar 2017 10:14 AM IST
विज्ञापन
lady police
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाइकोर्ट ने महिला दारोगा के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने के एकलपीठ के पूर्व के आदेश को निरस्त दिया।
विज्ञापन
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने पदों को सीधी भरती से भरने का आदेश जारी किया।
मामले के अनुसार पिछले वर्ष पुलिस मुख्यालय ने 142 महिला दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया को महिला कांस्टेबल रोशनी भंडारी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। रोशनी भंडारी की कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि इसमें 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जाना चाहिए।
इस पर एकलपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए पचास प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने का आदेश दिया था। एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ अभ्यर्थीं कल्पना शर्मा ने खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर की।
विज्ञापन
पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने महिला दरोगा के पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश देते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया।