सावधान: दो जगह वोटर हैं तो होगी एक साल की जेल
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अगर आपका दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो एक जगह से तुरंत कटवा लें। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माने के साथ एक साल की सजा हो सकती है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने देहरादून में 15 हजार 681 वोटरों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर एक जगह से नाम कटवाना जरूरी है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने विभिन्न परगनाओं के एसडीएम के माध्यम से दो जगह की वोटर लिस्ट में नाम वाले वोटरों को नोटिस भेज दिया है। एसडीएम बीएलओ के माध्यम नोटिस तामील करा रहे हैं।
वोटर लिस्ट में नामों की सबसे अधिक डबलिंग रायपुर विधानसभा क्षेत्र और सबसे कम चकराता विधानसभा क्षेत्र में है। जिले के डेढ़ लाख वोटरों की जांच करने पर 15 हजार से अधिक वोटरों के नाम दो जगह मिले हैं। अभी यह प्रक्रिया जारी है।
आधार कार्ड नंबर जोड़ने पर पकड़ में आए
वोटर लिस्ट में दो जगह नाम वाले वोटर आधार कार्ड नंबर जोड़ने की प्रक्रिया में पकड़ में आए हैं। मतदाता सूची में वोटर का आधार कार्ड नंबर जोड़ते ही सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ी पकड़ ली।
सॉफ्टवेयर ने दो जगह नाम वाले दो तरह के वोटर पकड़े हैं। इन्हें अलग-अलग नोटिस जारी किया गया है। एक डबलिंग में वोटर का नाम, पिता का नाम और घर का पता दोनों स्थानों पर एक मिला है। जबकि दूसरी तरह की डबलिंग में वोटर का नाम, पिता का नाम, घर के पता के साथ मतदाता पहचान पत्र संख्या भी एक मिली है।
...तो तुरंत कटवा लें नाम
जैसे ही वोटर लिस्ट में डबलिंग संबंधी नोटिस मिले, अपने क्षेत्रीय पटवारी या बीएलओ के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अपना पक्ष रखें। जिस मतदेय स्थल क्षेत्र में निवास करते हैं, वहां की वोटर लिस्ट में नाम रखें, अन्य मतदेय स्थल की वोटर लिस्ट से नाम हटवा लें।
वोटर लिस्ट में डबलिंग की स्थिति
चकराता विधानसभा क्षेत्र- 23 वोटर
विकासनगर विधानसभा क्षेत्र- 794 वोटर
सहसपुर विधानसभा क्षेत्र- 1136 वोटर
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र- 2064 वोटर
रायपुर विधानसभा क्षेत्र- 4876 वोटर
राजपुर विधानसभा क्षेत्र- 916 वोटर
कैंट विधानसभा क्षेत्र-1904 वोटर
मसूरी विधानसभा क्षेत्र-719 वोटर
डोईवाला विधानसभा क्षेत्र-1494 वोटर
ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र-1742 वोटर
यह है प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 एवं 18 के प्रावधान के मुताबिक, यदि कोई नागरिक एक से अधिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होगा तो उसे उक्त अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं।
जैसे-जैसे मतदाता सूची में आधार कार्ड नंबर जोड़े जा रहे हैं, डबलिंग की गड़बड़ी पकड़ में आ रही है। 15 हजार से अधिक वोटरों को नोटिस जारी हो चुका है। अभी प्रक्रिया जारी है।
- पीएस रावत, एडीओ निर्वाचन