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आईपीएस खुराना का खुलेगा पुराना मामला: ओनिडा फैक्टरी अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर हो गई थी मौत

Thu, 21 Jul 2022 02:17 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, रोशनाबाद (हरिद्वार)।
संवाद न्यूज एजेंसी, रोशनाबाद (हरिद्वार)। Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 21 Jul 2022 02:17 PM IST
सार

मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओनिडा फैक्टरी में वर्ष 2012 में अग्निकांड हुआ था। अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। आरोप है कि डीआईजी गढ़वाल रेंज का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे देहरादून के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने मुकदमे की जांच आरोपियों के दबाव में आकर मुनिकी रेती कोतवाली के निरीक्षक राजीव डंडरियाल को सौंप दी थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

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IPS Kewal Khurana old case will open, Uttarakhand news
एसएसपी केवल खुराना - फोटो : file photo

विस्तार

सीनियर आईपीएस केवल खुराना और सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच फिर से होगी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में फाइनल रिपोर्ट खारिज कर तीन महीने में जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएस केवल खुराना और सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक राजीव डंडरियाल पर पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
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हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित ओनिडा फैक्टरी में वर्ष 2012 में अग्निकांड हुआ था। अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इसमें कंपनी संचालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि डीआईजी गढ़वाल रेंज का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे देहरादून के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना ने मुकदमे की जांच आरोपियों के दबाव में आकर मुनिकी रेती कोतवाली के निरीक्षक राजीव डंडरियाल को सौंप दी थी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 
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अग्निकांड में मारे गए कर्मचारी अभिषेक राणा के पिता रविंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में आईपीएस केवल खुराना और निरीक्षक राजीव डंडिरयाल पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि निरीक्षक राजीव डंडरियाल ने गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर इसे दुर्घटना की धारा में तब्दील कर दिया था। एक आरोपी का नाम मुकदमे से हटा दिया गया था और लोकसेवक के पद का दुरुपयोग कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया गया।
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आईपीएस केवल खुराना और इंस्पेक्टर पर दर्ज मुकदमे में 2017 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में तीन माह में जांच पूरी करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार दोबारा जांच की जाएगी। 
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