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ये काम नहीं किया तो परेशानी पहुंचेगी घर

Fri, 28 Mar 2014 10:03 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 28 Mar 2014 10:03 AM IST
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income tax payment

अगर आप इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं तो 31 मार्च तक जमा कर दें।

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ब्याज से लेकर पेनल्टी तक
हाउस टैक्स और बिजली के बिल को भी इस तिथि तक निपटा दें। ऐसा न होने पर कार्रवाई संभव है। ब्याज ठोकने से लेकर पेनल्टी तक वसूली जा सकती है।

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इसके अलावा अगर आपने एलपीजी का 11वां सिलेंडर नहीं लिया है तो उसे भी मंगवा लें, वरना लैप्स हो जाएगा। अब सबसे पहले बात इनकम टैक्स की।

वित्तीय वर्ष 12-13 (कर निर्धारण वर्ष 13-14) के लिए जिन आयकर दाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, वह 31 मार्च तक कर लें। ऐसा न करने पर पांच हजार रुपए तक पेनल्टी लग सकती है।
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धन वापसी दावे के साथ डिजिटल हस्ताक्षर के बगैर निर्धारण वर्ष 2009-10, 10-11, 11-12 के लिए दाखिल किए ई-रिटर्न केलिए आईटीआर-5 दाखिल करने की सीमा भी 31 मार्च ही है।


सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाले 31 मार्च तक अपना रिटर्न और निर्धारित टैक्स जमा कर सकते हैं। सर्विस टैक्स विभाग में अधिकारी एस पांडेय के अनुसार यूं तो किसी महीने का टैक्स जमा करने के लिए अगले माह की पांच तारीख तक का वक्त मिलता है।

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लेकिन वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने की वजह से मार्च में 31 ही इसकी आखिरी तिथि है। इसके अलावा ऐसे उत्पादक जो, साल में डेढ़ करोड़ का टर्नओवर करते हैं, उन्हें भी 31 मार्च तक अपना स्टाक डिक्लियर करना होता है।

टैक्स भी इसी माह में जमा करना जरूरी है। यहां भी सर्विस टैक्स की तरह अगले माह की पांच तारीख तक की मोहलत मार्च महीने में नहीं मिलती।

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हाउस टैक्स की बात करें तो 31 मार्च तक  ही वित्तीय वर्ष 2013-14 का हाउस टैक्स जमा करना होगा। ऐसा न होने पर हर माह एक-एक फीसदी ब्याज लगेगा। यानी साल का 12 फीसदी ब्याज बतौर पेनल्टी देना होगा।

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