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Dehradun News: चेक बाउंस के मामले में 99 लाख रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद
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जमीन के सौदे में हुए लेनदेन में चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने दोषी को छह माह साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ईशांक राजपूत की कोर्ट ने दोषी पर 99 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 2021 का है। रायपुर निवासी दौलत राम ने अपने बेटे के लिए क्षेत्र में एक जमीन देखी थी। इसके लिए नत्थनपुर निवासी अमित कुमार से सौदा किया गया। जमीन की कीमत कुल 85 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में अदा कर दी गई। बावजूद इसके एक साल तक अमित कुमार ने रजिस्ट्री उनके बेटे के नाम पर नहीं की। इसके बाद अमित कुमार ने 71 लाख रुपये का चेक दे दिया। इस चेक को जब बैंक में जमा किया गया तो यह अपर्याप्त रकम होने के चलते बाउंस हो गया।
पहले दौलत राम की ओर से अमित कुमार को एक विधिक नोटिस भेजा गया लेकिन भुगतान तब भी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इस मामले को कोर्ट में उठाया। कोर्ट में पाया गया कि चेक पर हस्ताक्षर अमित कुमार के हैं और देनदारी भी प्रमाणित हो रही है। बचाव पक्ष की दलीलें संतोषजनक न जाए जाने पर अदालत ने अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अतुल पुंडीर ने बताया कि कोर्ट ने कुल 99.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया जिसमें से 99 लाख रुपये दौलत राम को अदा किए जाएंगे। शेष धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाएगा।
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मामला 2021 का है। रायपुर निवासी दौलत राम ने अपने बेटे के लिए क्षेत्र में एक जमीन देखी थी। इसके लिए नत्थनपुर निवासी अमित कुमार से सौदा किया गया। जमीन की कीमत कुल 85 लाख रुपये अलग-अलग तिथियों में अदा कर दी गई। बावजूद इसके एक साल तक अमित कुमार ने रजिस्ट्री उनके बेटे के नाम पर नहीं की। इसके बाद अमित कुमार ने 71 लाख रुपये का चेक दे दिया। इस चेक को जब बैंक में जमा किया गया तो यह अपर्याप्त रकम होने के चलते बाउंस हो गया।
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पहले दौलत राम की ओर से अमित कुमार को एक विधिक नोटिस भेजा गया लेकिन भुगतान तब भी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने इस मामले को कोर्ट में उठाया। कोर्ट में पाया गया कि चेक पर हस्ताक्षर अमित कुमार के हैं और देनदारी भी प्रमाणित हो रही है। बचाव पक्ष की दलीलें संतोषजनक न जाए जाने पर अदालत ने अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अतुल पुंडीर ने बताया कि कोर्ट ने कुल 99.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया जिसमें से 99 लाख रुपये दौलत राम को अदा किए जाएंगे। शेष धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाएगा।
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