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वोटर बनना है तो रखें इन बातों का ध्यान...
अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 14 Oct 2013 08:49 AM IST
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वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाह रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए फॉर्म-6 भरना पड़ेगा। जिसमें आपको अपनी पहचान से संबंधित साक्ष्य देने होंगे।
साक्ष्य लगाने पर ही फॉर्म जमा होगा
फॉर्म के साथ साक्ष्य लगाने पर ही फॉर्म जमा हो पाएगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए मुख्य रूप से जन्म संबंधी प्रमाण पत्र और निवास स्थान के साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
अगर ये साक्ष्य पहले से तैयार रहेंगे तो फॉर्म जमा करने में दिक्कत नहीं आएगी। नए वोटर और जिन्हें नाम जुड़वाना है। वे इन साक्ष्यों को साथ लेकर बीएलओ के पास जाएं। फॉर्म छह लोगों को बीएलओ उपलब्ध करा देगा।
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ये कागजात हैं जरूरी
जन्म संबंधी साक्ष्य के लिए
-जिला निबंधक या नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का प्रमाणपत्र।
-अगर किसी के पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। उसके माता-पिता का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है। तो आवेदक को विहित प्रारूप में घोषणा पत्र देना होगा। यह घोषणा पत्र मांगे जाने पर बीएलओ उपलब्ध कराएगा।
निवास स्थान के लिए
-बैंक, किसान, डाकघर का चालू पासबुक।
-आवेदक का राशन कार्ड, पासपोर्ट।
-ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर निर्धारण आदेश।
-आवेदक या उसके माता-पिता के नाम से संबंधित पते पर पानी, बिजली, टेलीफोन या गैस कनेक्शन बिल।
-डाक विभाग द्वारा संबंधित पते पर सुपुर्द की गई डाक।
-अगर कोई व्यक्ति निवास के साक्ष्य के रूप में सिर्फ राशन कार्ड देता है तो उसे ऊपर दिए गए साक्ष्यों में से एक और देना पड़ेगा।
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फॉर्म के साथ साक्ष्य लगाने पर ही फॉर्म जमा हो पाएगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए मुख्य रूप से जन्म संबंधी प्रमाण पत्र और निवास स्थान के साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
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अगर ये साक्ष्य पहले से तैयार रहेंगे तो फॉर्म जमा करने में दिक्कत नहीं आएगी। नए वोटर और जिन्हें नाम जुड़वाना है। वे इन साक्ष्यों को साथ लेकर बीएलओ के पास जाएं। फॉर्म छह लोगों को बीएलओ उपलब्ध करा देगा।
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जन्म संबंधी साक्ष्य के लिए
-जिला निबंधक या नगर निगम के जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का प्रमाणपत्र।
-अगर किसी के पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। उसके माता-पिता का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है। तो आवेदक को विहित प्रारूप में घोषणा पत्र देना होगा। यह घोषणा पत्र मांगे जाने पर बीएलओ उपलब्ध कराएगा।
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-बैंक, किसान, डाकघर का चालू पासबुक।
-आवेदक का राशन कार्ड, पासपोर्ट।
-ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर निर्धारण आदेश।
-आवेदक या उसके माता-पिता के नाम से संबंधित पते पर पानी, बिजली, टेलीफोन या गैस कनेक्शन बिल।
-डाक विभाग द्वारा संबंधित पते पर सुपुर्द की गई डाक।
-अगर कोई व्यक्ति निवास के साक्ष्य के रूप में सिर्फ राशन कार्ड देता है तो उसे ऊपर दिए गए साक्ष्यों में से एक और देना पड़ेगा।
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