फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   House tax collection from slum in dehradun

देहरादून: मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स की वसूली शुरू, नहीं कराया तो पड़ेगा भारी

Tue, 27 Mar 2018 12:00 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 27 Mar 2018 12:00 AM IST
विज्ञापन
House tax collection from slum in dehradun

नगर निगम ने शहर की मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। राजधानी में चिह्नित 129 मलिन बस्तियों के करीब 40 हजार घरों से टैक्स आने से निगम के राजस्व में इजाफा होगा।

विज्ञापन


सोमवार को मेयर विनोद चमोली ने दीप नगर में हाउस टैक्स शिविर की शुरुआत की। पहले दिन 15 लोगों ने हाउस टैक्स जमा कराया। इस अवसर पर मेयर ने यहां एक पुल का शिलान्यास करने के साथ ही सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया।
विज्ञापन


मेयर विनोद चमोली ने कहा कि मलिन बस्तियों में लंबे समय से टैक्स की मांग हो रही थी। पिछले वर्ष बोर्ड बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। अक्तूबर में कर अनुभाग की ओर से टैक्स फार्म बांटे गए थे। अब टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने 25 लाख से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मेयर ने लोनिवि के जरिये सड़क और नाला बनाने के लिए 35 लाख की धनराशि देने की बात कही। साथ ही सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। उनका कहना है कि, अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी।


मेयर चमोली ने कहा कि सामुदायिक भवन से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले दिन लगे कैंप में दीप नगर में 15 लोगों ने हाउस टैक्स जमा कराया। पार्षद सतीश कश्यप, सुशील गुप्ता, भूपेंद्र कठैत, ललित, महिपाल धीमान आदि ने मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने के फैसले का स्वागत किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed